August 8, 2026 2:22 am

 गैंगस्टर अभियुक्त महिला की संपति कुर्क करने का अदालत का आदेश 

लोगों को अर्दब में लेकर धोखाधड़ी कर बना रखी थी लाखों की संपत्ति 

ए अहमद सौदागर लखनऊ। अपने संगठित गिरोह के जरिए लाखों की अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के आरोपों के तहत अदालत के आदेश और पुलिस कमिश्नर अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में कमिश्नरेट की पूर्वी जोन की पुलिस ने गैंगस्टर अभियुक्ता शकुंतला शर्मा द्वारा बनाई गई चालीस लाख रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क किया है।

बताया जा रहा है कि मूल रूप से मऊ जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र स्थित बरपुर निवासी शकुंतला शर्मा पत्नी राकेश शर्मा उर्फ राकेश कुमार शर्मा राजधानी लखनऊ के चिनहट क्षेत्र के गणेशपुर रहमानपुर के पास स्थित दयाल फार्म हाउस मटियारी में रहकर अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों के असली दस्तावेज को फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी कर लाखों की संपत्ति बना रखा है। इस मामले में पीड़ितों ने गोमतीनगर थाने में शकुंतला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 से लेकर अबतक चार धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं।

शातिराना दिमाग वाली शकुंतला शर्मा दबंगई के बूते लाखों की अवैध संपत्ति हासिल कर रखी है, लेकिन उसे पता नहीं कि जिस तरह से बेइमानी कर अकूत संपत्ति बनाई वह चंद मिनटों में चली जाएगी।

पुलिस के मुताबिक अभियुक्ता शकुंतला ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित अपराध के सिंडिकेट के सदस्य के रूप लाभ प्राप्त किया। पुलिस मामले की छानबीन शुरू की तो मामला सही पाए जाने पर चार्जशीट अदालत में पेश किया। पुलिस की मजबूत पैरवी पर अदालत ने अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति को कुर्क करने का फरमान सुनाया। पुलिस कमिश्नर अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में पूर्वी जोन की पुलिस ने कार्रवाई कर अभियुक्ता शकुंतला शर्मा द्वारा बनाई गई संपत्ति को कुर्क किया।

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