July 29, 2026 9:11 am

प्रभावी पैरवी से 4 जिलों में हत्यारों और पॉक्सो के दोषियों को उम्रकैद व कठोर सजा 

शाहजहांपुर, कुशीनगर, बस्ती की अदालतों का फैसला 

 

ए अहमद सौदागर लखनऊ।उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते चार जिलों की अदालतों ने हत्या और पॉक्सो के मामलों में दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है।

शाहजहांपुर जिले के थाना जलालाबाद में दर्ज मामले में न्यायालय ने 6 आरोपियों को सजा सुनाई। ओमपाल, प्रमोद, सोनू उर्फ अनुज और अमित को धारा 302/304 आईपीसी में आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड। वहीं अजय और सर्वेश उर्फ समरपाल को धारा 302/34/177/195/201 आईपीसी में आजीवन कारावास और 55-55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई।

वही कुशीनगर जिले के थाना चौराखास के मामले में वीरेन्द्र, उदित, उपेन्द्र और एक अभियुक्ता को धारा 302/201 आईपीसी में सश्रम आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

बस्ती जिले लके थाना मुण्डेरवा में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी विकास को धारा 6 पॉक्सो में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई।

बस्ती जिले के थाना छावनी के पॉक्सो मामले में आरोपी राजकुमार को धारा 6 पॉक्सो में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी लगातार जारी रहेगी।

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