August 8, 2026 2:11 am

आजमगढ़: माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह की हवेली कुर्क 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर आजमगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई 

 

ए अहमद सौदागर लखनऊ। यूपी के आजमगढ़ जिले की पुलिस नें प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली एवं जीयनपुर पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में अवैध सम्पत्ति को पुलिस नें कुर्क कर लिया है।

 

बताते चलें कि माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के खिलाफ कुल 78 मुकदमे दर्ज है ।हत्या, लूट, रंगदारी व संगठित अपराध से अर्जित धन से तैयार “बड़ी हवेली” जिसका बाजार मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रूपये है पर प्रशासन नें बड़ी कार्रवाई की है ।पुलिस नें यह कार्रवाई यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद की है।इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण नें बताया कि संगठित अपराधियों एवं माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार के नेतृत्व में प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जो थाना जीयनपुर का हिस्ट्रीशीटर है तथा गैंग नम्बर आईआर -36 का लीडर है, के खिलाफ कोतवाली जीयनपुर पर उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दर्ज मुकदमों में धारा 14 (1) के तहत सम्पत्ति को कुर्क की है। कुर्क की गईं संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग 1.5 करोड रूपये है।

 

पुलिस के मुताबिक ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया है। जिसके विरुद्ध थाना जीयनपुर पर गैंगस्टर एक्ट व थाना कोतवाली पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। जिसने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, धोखाधड़ी एवं अन्य संगठित अपराधों के माध्यम से अवैध धन अर्जित किया है तथा ग्राम छपरा सुल्तानपुर स्थित लगभग 23 वर्ष पुराने भवन का अवैध धन से व्यापक जिर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य कराया गया।इस भवन, जिसे “बड़ी हवेली” के नाम से जाना जाता है, अपराधियों एवं गैंग के सदस्यों के जमावड़े, रंगदारी की रकम के बंटवारे तथा आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख केंद्र रहा है। भवन के पुनर्निर्माण जैसे कार्य अवैध धन से कराए गए। लोक निर्माण विभाग नें निर्माण एवं मरम्मत कार्य का मूल्यांकन किया है।कुंटू सिंह के विरुद्ध वर्ष 1992 से अब तक हत्या, लूट, अपहरण, रंगदारी एवं अन्य गंभीर अपराधों में कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं।इसको लेकर संयुक्त निदेशक अभियोजन, आजमगढ़ नें विधिक अभिमत में सम्पत्ति के अर्जन एवं जिर्णोद्धार हेतु वैध आय का स्रोत नही बताया गया, तथा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।इन तथ्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी नें माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टु सिंह की सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया है।जिसमें तहसीलदार सगड़ी को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त करते हुए थाना जीयनपुर पुलिस एवं राजस्व विभाग को नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई कर पूर्ण कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।

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