अदालत ने 52000 रुपए का ठोंका जुर्माना, पुलिस की मजबूत पैरवी लाई रंग
ए अहमद सौदागर लखनऊ। काकोरी क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित हरदोई व हाल पता आवास विकास एलडीए कॉलोनी निवासी करूणा शंकर पुत्र छैलू को सलाखों के पीछे भेजा था।
इस मामले में पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम आशुतोष कुमार सिंह ने अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाने के साथ ही 52000 रुपए का जुर्माना भी ठोंका।
पीड़ित नाबालिग बच्ची के घरवालों ने 31 मार्च 2026 को अभियुक्त करूणा शंकर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इस मामले में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, पुलिस कमिश्नर अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त महिला अपराध ममता रानी चौधरी के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण तथा पुलिस उपायुक्त पश्चिमी कमलेश दीक्षित व अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी धनंजय सिंह तथा सहायक पुलिस आयुक्त शकील अहमद के निर्देशन में इंस्पेक्टर काकोरी सतीश राठौर की मेहनत व पैरोकार कांस्टेबल प्रवीण कुमार के अथक प्रयास से मंगलवार को अदालत ने अभियुक्त करूणा शंकर को बीस साल की सजा सुनाने के साथ ही 52000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। काकोरी पुलिस ने आरोपित करूणा शंकर के खिलाफ धारा 376 एबी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कर मजबूत पैरवी की, घिनौनी हरकत करने वाले अभियुक्त करूणा शंकर को सजा मिली।




