ए अहमद सौदागर लखनऊ। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना चौक पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से न्यायालय एडीजे-18 लखनऊ ने दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कठोर कारावास व 46 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
मामला धारा 419/420/384/342/376/506/354क आईपीसी थाना चौक का है। दोषी मनीष श्रीवास्तव पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद निवासी 446 सुन्दरनगर उमरपुर थाना कोतवाली जौनपुर को धारा 376 में 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार अर्थदण्ड सहित अन्य धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।





