ए अहमद सौदागर लखनऊ। वाराणसी कोर्ट से पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जमानत मिल गई है। जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट ने जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। इसके बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को 50-50 हजार दो जमानतदार और बंधपत्र देने पर जमानत देने का आदेश दिया।
हालांकि, देवरिया केस में अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है, इसलिए रिहा नहीं होंगे। फिलहाल अमिताभ ठाकुर जेल में नहीं हैं। उनका लखनऊ एसजीपीजीआई में इलाज चल रहा है।
अमिताभ ठाकुर की ओर से 23 दिसंबर को वाराणसी की जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने दो जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। हालांकि, बनारस बार एसोसिएशन चुनाव के कारण सुनवाई टल गई थी। आज इसी अर्जी पर अमिताभ ठाकुर को जमानत मिली।




