August 8, 2026 4:56 am

फतेहपुर: पुलिस की कड़ी पैरवी से एक दर्जन अभियुक्तों मिली आजीवन कारावास की सजा, अदालत ने लगाया जुर्माना 

ए अहमद सौदागर लखनऊ। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर (नोडल अधिकारी) के कुशल नेतृत्व में कड़ी मेहनत के चलते शुक्रवार को न्यायालय ए0एस0जे0/ ए0डी0जे0 अदालत नं0- दो फतेहपुर जिले के हथ गांव थाने में दर्ज एसटी एक्ट के मामले अदालत ने एक दर्जन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के जुर्माना भी लगाया।

बताया जा रहा है कि इस शाहिद राजा पुत्र अतहर हुसैन, सलमान 3. सिकन्दर, सिमाब नकबी पुत्रगण मंजू मिया 5. मोबीन 6. मसरूर, 7. गय्यूर मोईन जैदी पुत्रगण स्व0 हातिम अली, 8. असगर पुत्र रौनक अली, 9. रूकनुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन निवासीगण पट्टीशाह थाना हथगांव, 10. रमेश चन्द्र पुत्र राम सिंह निवासी खरकी का पुरवा पट्टीशाह थाना हथगांव, 11. मुहम्मद हई पुत्र समद निवासी नरौली थाना सुल्तानपुर घोष, 12. फरहान अब्बास उर्फ बासू पुत्र हुसैन इमाम उर्फ फसनत हुसैन निवासी पट्टीशाह, थाना हथगांव, जनपद – फतेहपुर को धारा- 147 भादवि के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 2,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित, धारा- 148 भादवि के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 2,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित, धारा- 307/149 भादवि के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित, धारा- 302/149 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर प्रत्येक को 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । उक्त कार्रवाई से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा।

इन पुलिसकर्मियों की मेहनत लाई रंग निरीक्षक महेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, फतेहपुर, उपनिरीक्षक अश्विनी वर्मा, का0 रोहित राजावत, का0 जितेन्द्र सिंह, का0 विवेक कुमार, मॉनिटरिंग सेल के अलावा . विवेचक उपनिरीक्षक अनिता सिंह, पैरोकार- कांस्टेबल अजय कुमार, थाना- हथगांव ।

कोर्ट मुहर्रिर- महिला कांस्टेबल स्वेता पटेल, एडीजीसी – प्रमिल श्रीवास्तव, जनपद- फतेहपुर की मेहनत और लगन के चलते अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा मिली।

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