August 8, 2026 5:03 am

युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले दोषियों को उम्र कैद, जुर्माना भी लगा

लखनऊ। प्रतापगढ़ जिले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) द्वितीय राम लाल ने हत्या के मामले में दोषी पाये जाने पर सगरा सुन्दरपुर के ओरी का पुरवा गांव के निवासी मनीष कुमार वर्मा और लाल गंज थाना शेत्र के हदिराही निवासी नन्हे लाल और सुनील वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है और तीनों दोषियों को 20-20 हजार रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

मुकदमे के वादी लक्ष्मी कान्त के मुताबिक घटना 17 दिसम्बर 2015 रात साढ़े आठ बजे की है, गांव के छोटे लाल वर्मा तथा करीम अपने ट्यूब वेल की तरफ जा रहे थे रास्ते मे किसी ने उनपर फायर कर दिया। गोली करीम को लगी, गम्भीर रुप से घायल करीम की मौत जिला अस्प्ताल ले जाते समय रास्ते मे हो गयी थी।

बताया जा रहा है कि लक्ष्मी कान्त ने आरोपी मनीष कुमार, नन्हे लाल के खिलाफ नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। राज्य की तरफ से पैरवी एडीजीसी अजय कुमार पांडेय ने की थी। अदालत ने यह सजा शनिवार की शाम को सुनाई।

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