न्यूज ऑफ इंडिया ( एजेंसी) लखनऊ। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान ने बताया कि लोक निर्माण विभाग में विभिन्न श्रेणी में ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु नयी व्यवस्था लागू कर दी गई है। नयी व्यवस्था के तहत लोक निर्माण विभाग में क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं द्वारा श्रेणी ‘ए’ एवं श्रेणी ‘बी’ के ठेकेदारों के पंजीकरण का कार्य किया जायेगा, जो प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु मान्य होंगे।
लोक निर्माण विभाग में श्रेणी ‘ए’ एवं श्रेणी ‘बी’ में ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु मुख्य अभियन्ता (मु०-2), लो०नि०वि०, लखनऊ द्वारा भविष्य में कोई पंजीकरण नहीं किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग में तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। ठेकेदारों के पंजीकरण/वर्गीकरण नियमावली, 1982 यथासंशोधित के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।




