August 8, 2026 2:17 am

समस्त राजकीय एवं वित्त पोषित संस्थाओं में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गतिविधियां संचालित किये जाने हेतु गाइडलाइन जारी

न्यूज ऑफ इंडिया (एजेंसी) लखनऊ। प्रदेश में “स्वच्छता ही सेवा (एस0एच0एस0), 2014” के अंतर्गत 17 सितंबर, 2024 से 2 अक्टूबर, 2024 तक आयोजित होने वाले विशेष स्वच्छता अभियान के संबंध में महिला कल्याण विभाग ने जनपदों में संचालित समस्त राजकीय एवं वित्त पोषित संस्थाओं में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गतिविधियां संचालित किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है।प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, श्रीमती लीना जौहरी की ओर से जारी शासनादेश में दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि संस्था के परिसर में फॉगिंग, नियमित रूप से पेयजल की व्यवस्था और भंडारण टैंक एवं ओवर हैड टैंक की नियमित सफाई कराई जाये। संस्था में पर्याप्त संख्या में शौचालय की उपलब्धता एवं बाल व दिव्यांगजन हेतु अनुकूल व्यवस्था के साथ संस्था की आवश्यकतानुसार रंग रोगन कराया जाये। पर्याप्त स्थान की उपलब्धता पर न्यूट्री-किचन गार्डन विकसित किये जायेगें तथा वृक्षारोपण अभियान चलाया जाये। आवश्कतानुसार लघु निर्माण कार्य का प्रस्ताव संबंधित जनपद के लोक निर्माण विभाग से प्राप्त कर अलग से उपलब्ध कराया जाये।

संस्था में आवासित बच्चों और कार्मिकों के साथ श्रमदान, स्वास्थ्य, हाइजीन एवं स्वच्छता जैसे विषयों पर समूह चर्चा का आयोजन किया जाये। बाल समिति द्वारा कमरों, शौचालयों, भोजन एवं कपड़ों आदि की साफ-सफाई का निरक्षण किया जाये। बच्चों और कार्मिकों को व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु प्रोत्साहित किया जाये। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विषय पर वेबिनार, कार्यशाला, फिल्म, शो एवं कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जाये।इसी प्रकार सैनिटाइजेशन तथा वॉशरूम में हैंड सैनिटाइजर, साबुन की नियमित व्यवस्था, सैपटिक टैंकों की नियमित सफाई कराई जाये। “बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट” विषय पर बच्चों के साथ कला और शिल्प गतिविधि, वॉल पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता संदेश का प्रदर्शन, एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर अंकुश, जन जागरूकता हेतु सोशल मीडिया का उपयोग किया जाये। इन गतिविधियों के अतिरिक्त समस्त देख-रेख संस्थाओं में प्रयोग की जा रही वस्तुओं में कमी अथवा खराबी होने पर मरम्मत व आवश्यक नवीकरण कराया जाये।

शासनादेश में निर्देश दिये गए हैं कि समस्त संस्थाओं में संबंधित जनपद के जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी निरीक्षण कर गाइडलाइन के पालन की समीक्षा कर आंकलन की कार्यवाही सुनिश्चित करें। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत समस्त मंडलीय उपनिदेशक तथा जनपदीय जिला प्रोबेसन अधिकारी द्वारा इस दौरान विभिन्न जनपदों में स्थित संस्थाओं एवं कार्यालयों में इस अभियान का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाये।उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर, 2024 से 2 अक्टूबर, 2024 के मध्य मिशन वात्सल्य के अंतर्गत वित्त पोषित समस्त बाल देखरेख संस्थाओं, जिला बाल संरक्षण इकाईयों और राज्य बाल सोसाइटी में स्वच्छता गतिविधिया संचालित करते हुए एक विशेष स्वच्छता अभियान (पखवाड़ा) आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

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