न्यूज ऑफ इंडिया (एजेंसी) लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजनों के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु पात्र स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
डॉ. अमित कुमार राय, उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश ने बताया कि इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत एवं मानसिक मंदिता के क्षेत्र में कार्य कर रही अनुभवी संस्थाओं से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 जून 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं।
संस्थाएं योजना से संबंधित दिशा-निर्देश तथा आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट से प्राप्त कर सकती हैं। पूर्ण प्रपत्र संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में नियत तिथि तक जमा किए जाने हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति के उपरांत प्रस्तावों को 31 जुलाई 2025 तक निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा।




