इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह की टीम की प्रभावी पैरवी से बीस साल का कारावास
अदालत ने 51-51 हजार रुपए का ठोंका जुर्माना
ए अहमद सौदागर लखनऊ। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के निर्देशन में संगीन घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के उन्हें सजा दिलाने के लिए संचालित ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत बुधवार को प्रभावी पैरवी कर दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा दिलाई गई है।
डीजीपी राजीव के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के संगीन वारदातों को अंजाम देने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो इसके लिए अदालत से अधिक से अधिक सजा सजा मिले इसके लिए पुलिस कमिश्नर अमरेन्द्र कुमार सेंगर एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध अपर्णा कुमार के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त मध्य विक्रांत वीर, अपर पुलिस उपायुक्त मध्य जितेन्द्र दुबे, सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज रजनीश वर्मा के निर्देशन में इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह व उनकी टीम ने ऑपरेशन कनवेंशन के तहत मुकदमा अपराध संख्या 386/2022 धारा 363/365/376डी/323/504 पाक्सो एक्ट में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर गवाहों को समय से अदालत के सामने पेश कराकर शासन के मंशा के अनुरूप अपराध करने वाले हजरतगंज क्षेत्र स्थित चौपड़ अस्पताल नवल किशोर रोड निवासी दादू उर्फ आकाश पुत्र हरिश्चंद्र कन्नौजिया व हजरतगंज क्षेत्र स्थित भेड़ी वाली कोठी निवासी तुसी उर्फ आदित्य गुप्ता पुत्र राजेन्द्र प्रसाद को अदालत ने बीस साल का कारावास व 51-51 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने बताया कि अभियुक्त दादू उर्फ आकाश द्वारा स्वयं की नाबालिग पुत्री को रात में उठा कर ले गया और उसकी इज्जत पर डाका डाला था। उन्होंने बताया कि घिनौने कृत्य में अभियुक्त तुसी उर्फ आदित्य गुप्ता भी शामिल था।




