अदालत ने साथ ही दस हजार रुपए का ठोंका जुर्माना
वर्ष 2023 में हुई थी घटना, पीड़िता को बनाया था हवस का शिकार
ए अहमद सौदागर लखनऊ। राजधानी लखनऊ के चौक क्षेत्र में वर्ष 2023 एक पीड़िता के साथ हुई दुष्कर्म के मामले में काकोरी क्षेत्र स्थित कुशमौरा गांव निवासी ज्ञान सिंह पुत्र रामविलास यादव को अदालत ने दस साल की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। अभियुक्त ज्ञान सिंह ने पीड़िता की इज्जत पर डाका डाला था।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर अमरेन्द्र कुमार के के निर्देशन में अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी व सहायक पुलिस आयुक्त चौक के निर्देश पर इंस्पेक्टर चौक तथा पैरोकार कांस्टेबल जितेन्द्र चौहान के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एफटीसी द्वितीय ने उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त ज्ञान सिंह को दस साल की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय व पैरोकार कांस्टेबल जितेन्द्र चौहान की अहम भूमिका रही, जिससे अभियुक्त के खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई।




