August 8, 2026 3:40 am

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज सहायता युक्त ऋण

न्यूज ऑफ इंडिया (एजेंसी) लखनऊ। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद लखनऊ में बेरोजगार युवाओं एवं युवतियों को ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद के लिए 12 इकाइयों का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

 

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. गौतम ने बताया कि योजना के तहत सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को बैंक ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष ब्याज विभाग द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग श्रेणी के लाभार्थियों को टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर संपूर्ण ब्याज की धनराशि विभाग द्वारा वहन की जाएगी।

 

उन्होंने बताया कि कुल परियोजना लागत में सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों को 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं करना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही, आवेदक ने पूर्व में किसी भी वित्तीय संस्था या खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से ऋण अनुदान प्राप्त न किया हो।

 

योजना के तहत इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिक प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, जनसंख्या प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो) तथा निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

 

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने सभी पात्र युवाओं से अपील की है कि वे योजना का अधिकतम लाभ उठाते हुए स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में योगदान दें। विस्तृत जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 8-कैंट रोड, कैसरबाग, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क किया जा सकता है या दूरभाष संख्या 9580503141 एवं 7376766427 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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