डायल 112 की पीआरवी वाहनों को जन-जन तक पहुंचाने के हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
ए अहमद सौदागर लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सोमवार जनपद न्यायालय एवं कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा पीआरवी वाहनों के जरिए से जागरूकता संदेश प्रसारित किया जा रहा है।
न्यायाधीश लखनऊ मलखान सिंह ने न्यायालय परिसर से वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
राष्ट्रीय लोक अदालत की नोडल अधिकारी आईपीएस अधिकारी किरण यादव ने बताया कि आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा अपने सुलहनीय मामलों का आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण कराने के लिए यह अनुठी पहल शुरू की गई है।
इस कार्यक्रम में न्यायधीश मलखान सिंह, कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ सहित कई अफसर मौजूद रहे।
इस कार्यक्रम का मकसद है कि लोक अदालत का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वे अपने लंबित मामलों का आसानी से समाधान करा सकें।
अदालत के न्यायाधीश ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस मौके का फायदा उठाएं और लोक अदालत के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने मामलों के निस्तारण के लिए आगे आएं। उन्होंने बताया कि न्याय को लोगों तक पहुंचाना ही नहीं बल्कि लोगों को न्याय तक पहुंचने का रास्ता बताना भी हमारी जिम्मेदारी है।
बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ-साथ मीडिएशन-3.0 अभियान के तहत भी लंबित मामलों को मध्यस्थता के लिए रेफर किए जाने हेतु जागरूकता बढ़ाई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक मामलों के रेफरल तथा इसके अलावा एक अक्टूबर से 30 दिसंबर 2026 तक मीडिएशन प्रकिया के माध्यम से मामलों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान करने का अवसर उपलब्ध कराना तथा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाना है।
यह भी बताया गया है न्याधीश लखनऊ मलखान सिंह का आमजन के लिए संदेश है कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को अपने लंबित विवादों का सरल एवं शीघ्र समाधान हासिल करने का मौका देती है। न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन का प्रयास है कि इसकी जानकारी गांव-गांव और हर एक शख्स तक पहुंचे। उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया है कि आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित लोक अदालत का अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने मामलों का निस्तारण कराएं।




