पुरानी नियमावली के आधार पर अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने की मांग
लखनऊ। उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय राय जी पूर्व मंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यूपी टीजीटी एवं पीजीटी 2026 भर्ती में पूर्व प्रचलित नियमावली के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को एक अवसर दिए जाने हेतु सकारात्मक संस्तुति प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अविलंब इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लिये जाने हेतु निर्देश दिये जाने की मांग की है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रस्तावित यूपी टीजीटी एवं पीजीटी 2026 भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों की एक महत्वपूर्ण मांग से सम्बन्धित प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि 23,123 रिक्त पदों पर प्रस्तावित इस भर्ती के लिए अनेक अभ्यर्थियों ने पूर्व में लागू नियमावली के अनुरूप अपनी शैक्षिक योग्यता अर्जित की है तथा लंबे समय से भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता संबंधी शर्तों में किए गए परिवर्तन के कारण इन अभ्यर्थियों में से बड़ी संख्या के वर्तमान भर्ती में अपात्र होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि अभ्यर्थियों की मांग केवल पूर्व व्यवस्था को बनाए रखने तक सीमित नहीं है। उन्होंने उस समय प्रचलित नियमावली एवं पात्रता शर्तों के अनुरूप अपनी शैक्षिक योग्यता अर्जित की और उसी आधार पर भर्ती की तैयारी की है। ऐसे में पात्रता शर्तों में परिवर्तन के कारण पूर्व निर्धारित योग्यता के आधार पर तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के वर्तमान भर्ती में शामिल होने का अवसर प्रभावित होना स्वाभाविक है। अतः उन्हें पूर्व प्रचलित नियमावली के आधार पर एक अवसर दिया जाना संतुलित एवं न्यायसंगत होगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि विशेषकर ऐसे अभ्यर्थी, जिनके लिए नई योग्यता प्राप्त करना अतिरिक्त समय लेगा और जो आयु सीमा अथवा अन्य व्यावहारिक कारणों से अगली भर्ती की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए यह परिवर्तन उनके अब तक किए गए परिश्रम और रोजगार की संभावना को लगभग समाप्त कर देता है। इसलिए न्यायसंगत एवं संतुलित उपाय यह होगा कि वर्तमान भर्ती में उन अभ्यर्थियों को, जो पूर्व प्रचलित नियमावली के अनुसार पात्र थे, एक अवसर प्रदान किया जाए, ताकि बाद में किए गए नियमों के परिवर्तन के कारण उनके पहले से किए गए प्रयास और तैयारी प्रभावित न हों।
यह विषय बड़ी संख्या में युवाओं के रोजगार और भविष्य से जुड़ा है। अतः इस प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक एवं सकारात्मक विचार करते हुए संबंधित विभाग एवं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को यह निर्देश दिए जाने कि विधिक एवं प्रशासनिक रूप से संभव व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व प्रचलित नियमावली के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को यूपी टीजीटी एवं पीजीटी 2026 भर्ती में एक अवसर प्रदान करने की मांग पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए।





